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Delhi: आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका, 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी
Mon, 22 Jul 2024 04:07 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 22 Jul 2024 04:07 PM IST
सार
सिसोदिया को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। उधर, अदालत ने के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अदालत ने आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 26 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया जब सिसोदिया को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और संबंधित धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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अदालत ने के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर लिया संज्ञान
अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर ध्यान दिया और कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने सीबीआई को कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।
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