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जेएनयू लापता छात्र मामले में संदिग्धों का कराएं पॉलीग्राफ टेस्ट : हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली।
Updated Sat, 11 Feb 2017 12:49 AM IST
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najib ahamad
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट ने जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के चार माह बाद भी कोई सुराग न मिलने पर हैरानी जताई है। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस को अब तक के साक्ष्यों पर छात्र का पता नहीं चल पाया तो वह अन्य संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं।
न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व विनोद गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र 15 अक्तूबर 2016 को लापता हुआ था। चार माह बीतने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। अदालत मामले में संदिग्ध 9 छात्रों में एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है। छात्र ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस द्वारा दिए नोटिस व खंडपीठ को अपने 14 दिसंबर व 22 दिसंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने दायर याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा याची ने इससे पूर्व भी इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 23 जनवरी को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा याची छात्र है और उसे एक छात्र की तरह ही व्यवहार करना चाहिए।
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न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व विनोद गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र 15 अक्तूबर 2016 को लापता हुआ था। चार माह बीतने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। अदालत मामले में संदिग्ध 9 छात्रों में एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है। छात्र ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस द्वारा दिए नोटिस व खंडपीठ को अपने 14 दिसंबर व 22 दिसंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
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सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने दायर याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा याची ने इससे पूर्व भी इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 23 जनवरी को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा याची छात्र है और उसे एक छात्र की तरह ही व्यवहार करना चाहिए।
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नजीब से झगड़ा करने वाले अन्य छात्रों से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूछा जा सकता है
najib ahamad
- फोटो : अमर उजाला
वह कानून से ऊपर नहीं है। छात्र को पॉलीग्राफ टेस्ट के मद्देनजर 10 फरवरी को निचली अदालत में पेश होना है। वहीं याची के वकील ने कहा कि उसे पुलिस द्वारा भेजे नोटिस की भाषा पर आपत्ति है।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा कि इस याचिका के निपटारे तक नजीब से झगड़ा करने वाले अन्य छात्रों से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूछा जा सकता है। अदालत ने याची से कहा कि आप अतिसंवेदनशील न बनें और संभावना न जताएं, आप निचली अदालत में जाएं।
पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हां या नहीं जो उचित समझें अपना जवाब दें। इसके बाद भी कानून में आपके पास रास्ते खुले हैं और आप हाईकोर्ट आ सकते हैं। वहीं अदालत ने साफ किया कि वह मामले की जांच को नियंत्रित नहीं कर रहें वह केवल जांच में अपने सुझाव दे रहें हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा कि इस याचिका के निपटारे तक नजीब से झगड़ा करने वाले अन्य छात्रों से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूछा जा सकता है। अदालत ने याची से कहा कि आप अतिसंवेदनशील न बनें और संभावना न जताएं, आप निचली अदालत में जाएं।
पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हां या नहीं जो उचित समझें अपना जवाब दें। इसके बाद भी कानून में आपके पास रास्ते खुले हैं और आप हाईकोर्ट आ सकते हैं। वहीं अदालत ने साफ किया कि वह मामले की जांच को नियंत्रित नहीं कर रहें वह केवल जांच में अपने सुझाव दे रहें हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।