फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   jnu sedition case court summons DCP Delhi police to appear tomorrow file detail report

जेएनयू देशद्रोह केसः कोर्ट ने डीसीपी को भेजा समन, बिना अनुमति चार्जशीट फाइल करने की पूछी वजह

Fri, 29 Mar 2019 11:47 AM IST
sapna singla न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: sapna singla Updated Fri, 29 Mar 2019 11:47 AM IST
विज्ञापन
jnu sedition case court summons DCP Delhi police to appear tomorrow file detail report
फाइल फोटो

जेएनयू देशद्रोह मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी को समन भेजकर पेश होने को कहा है। 

विज्ञापन


गौरतलब है कि अदालत ने उस डीसीपी के पेश नहीं होने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जिसे 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन




गौरतलब है कि राजद्रोह मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी होती है लेकिन दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले में ऐसा नहीं किया। पुलिस ने बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के ही चार्जशीट फाइल कर दी। ऐसे में अगर सरकार की अनुमति नहीं मिलती है तो राजद्रोह की धारा रद्द भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत को बताया था कि प्राधिकारियों ने मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए अभी आवश्यक मंजूरी नहीं दी है और उसे मंजूरी लेने के लिए दो से तीन महीने का समय चाहिए।

पुलिस ने कुमार और अन्य के खिलाफ 14 जनवरी को एक आरोप पत्र दायर करते हुए कहा था कि कन्हैया एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान राजद्रोही नारों का समर्थन किया। अदालत ने इस मामले को देख रहे पुलिस उपाधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed