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जेएनयू लापता छात्र नजीब की मां ने हाईकोर्ट की ली शरण

Sat, 26 Nov 2016 07:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 26 Nov 2016 07:44 AM IST
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jnu missing students gone high court
नजीब अहमद की मां - फोटो : अमर उजाला

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस ने सभी ओर से निराश होकर अब हाईकोर्ट की शरण ली है। याची ने नजीब का पता लगाने के लिए उचित निर्देश देने व नजीब से मारपीट करने वाले एबीवीपी से संबंधित छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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अदालत ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने सरकार और पुलिस को नजीब के मामले में अपना-अपना रूख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने दिल्ली पुलिस को नजीब को तलाशने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी तीन सप्ताह के भीतर पेश करने को भी कहा है। जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी के छात्र नजीब की मां ने बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

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जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का निर्देश दिया जाए

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मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी नजीब की मां फातिमा नफीस ने खंडपीठ से बेटे का पता लगाने की गुहार लगाई है। उन्होंने सरकार और पुलिस का यह आदेश देने की मांग की है कि उनके बेटे का पता लगाकर सही सलामत अदालत में पेश किया जाए।

याची की और से पेश अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने नजीब का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई थी। फिलहाल इस मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है, लेकिन अभी तक नजीब का कोई पता नहीं चला है।

याची ने कहा नजीब 15 अक्तूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य के साथ विश्वविद्यालय परिसर में कहा सुनी के बाद से लापता है। याची फातिमा ने एबीवीपी सदस्यों पर नजीब के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नजीब के साथ मारपीट में शामिल एबीवीपी के सदस्यों पर मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया जाए।
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