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जेल में बंद हत्यारोपी अमित शादी के लिए आएगा बाहर, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Thu, 30 Jun 2016 01:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 30 Jun 2016 01:35 AM IST
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Jailed in murder charges amit got interim bail for wedding

हत्या जैसे गंभीर आरोप में जेल में बंद बेटे का विवाह कर क्यों किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हो। बेटा जेल में है और बहू को भी आप लोगों को संभालना पड़ेगा। अदालत ने अरबपति बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में आरोपी अमित उर्फ मान के माता-पिता को विवाह न करने के लिए उक्त तर्क देते हुए समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए।

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उन्होंने तर्क रखा कि हम बीमार रहते हैं। बहू आएगी तो उनकी सेवा करेगी और वह स्वयं भी विवाह के लिए तैयार है। आखिर हाईकोर्ट ने उनके तर्क को स्वीकार कर आरोपी को विवाह करवाने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।
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 न्यायमूर्ति वी.कामेश्वर राव के समक्ष आरोपी के विवाह के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद अदालत में उपस्थित अमित के माता-पिता से पूछा कि क्या इन परिस्थितियों में आप बेटे का विवाह करवाना चाहते हैं।

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लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो?

Jailed in murder charges amit got interim bail for wedding

आपने बेटे को तो समय पर संभाला नहीं, अब बहू को भी संभालना पड़ेगा, कैसे संभालोगे। आप दोनों भी नालायक हो। लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आरोपी की माता ने कहा कि घुटनों में दर्द है।

ऐसे में घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। वह पिछले पांच वर्ष से उनके बेटे का इंतजार कर रही है कि विवाह करेगी तो उनके बेटे से ही। अदालत ने फिर समझाया कि यदि बहू ठीक नहीं निकली तो तुम क्या करोगे, घर खराब हो जाएगा क्योंकि बेटा तो जेल चला जाएगा।

वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अंतरिम जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विवाह के लिए स्थान जरूर बुक करवाया गया है, लेकिन बुकिंग संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं है। संदेह है कि वह जमानत मिलने पर फरार हो सकता है।

15 दिन की अंतरिम जमानत

Jailed in murder charges amit got interim bail for wedding

अदालत ने उनके तर्क को खारिज करते हुए आरोपी के माता-पिता को समझाने के बाद कहा कि आप दोनों के कहने पर वे उनके बेटे को विवाह के लिए जमानत प्रदान कर रहे हैं। अदालत ने माता-पिता की जमानत पर उसे 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।

अदालत ने कहा कि यदि विवाह नहीं होता तो उसे तुरंत जेल के समक्ष समर्पण करना होगा। वहीं अदालत ने आरोपी को भी 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका भरने व दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि संपत्ति विवाद में बसपा नेता दीपक भारद्वाज के बेटे नीतेश ने किराये के हत्यारों के जरिये 26 मार्च, 2013 को रजोकरी स्थित फार्म हाउस में गोली मारकर हत्या करवा दी थी।

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