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1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर को वर्चुअली पेशी के लिए कोर्ट से मिली अनुमति

Thu, 10 Aug 2023 07:51 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 10 Aug 2023 07:51 PM IST
सार

टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद कल टाइटलर के अनुरोध पर आदेश पारित कर सकते हैं। 

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Jagdish Tytler Seeks Permission From Delhi Court To Appear Virtually
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हत्याओं के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) से पेश होने की अनुमति दे दी है।

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वकील ने सुरक्षा चिंताओं पर राहत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। वकील ने उपस्थिति के दौरान सिख समुदाय के विरोध का हवाला देते हुए टाइटलर की वीसी से पेशी की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 5 अगस्त को मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड स्वीकार कर लिया था। इस मामले में सुनवाई 11 अगस्त तय है।

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