1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर को वर्चुअली पेशी के लिए कोर्ट से मिली अनुमति
टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद कल टाइटलर के अनुरोध पर आदेश पारित कर सकते हैं।
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1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हत्याओं के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) से पेश होने की अनुमति दे दी है।
वकील ने सुरक्षा चिंताओं पर राहत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। वकील ने उपस्थिति के दौरान सिख समुदाय के विरोध का हवाला देते हुए टाइटलर की वीसी से पेशी की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 5 अगस्त को मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड स्वीकार कर लिया था। इस मामले में सुनवाई 11 अगस्त तय है।