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आईएसआईएस के 16 संदिग्धों ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब

Fri, 15 Jul 2016 10:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Jul 2016 10:14 PM IST
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ISIS 16 suspects asked for bail, the High Court asked reply from NIA

हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के कथित 16 संदिग्धों की जमानत अर्जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार इन आरोपियों पर आईएसआईएस से धन मुहैया कराने और उनके लिए युवाओं को भर्ती करने का आरोप है।

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न्यायमूर्ति गीता मित्तल व आरके गाबा ने एनआईए को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आरोपी अबू अनस, मोहम्मद अफजल व मो. हुसैन, नजमुल हुडा, सुहैल अहमद, मो. अलीम, आसिफ अली, सैयद मुजाहिद, इमरान, मुफ्ती अब्दुस, सामी कासमी, मुदाब्बिर मुश्ताक शेख, मो. सहरीफ, मोयनुददीन खान, मो. ओबेदुल्ला खान व मो. नफीस खान ने अधिवक्ता एमएस खान के माध्यम से याचिका दायर की है।
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आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।

इसलिए जमानत पाने के हैं हकदार

ISIS 16 suspects asked for bail, the High Court asked reply from NIA
दिल्ली उच्च न्यायलय

अधिवक्ता खान ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ जांच एजेंसी ने न तो आरोप पत्र दाखिल किया है और न ही हिरासत की अवधि बढ़ाई है। इसलिए उनके मुवक्किल जमानत पाने के हकदार हैं।

एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपियों ने जांच के दौरान आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए सीरिया में युद्ध लड़ने के लिए लोगों की भर्ती करने और उनको धन मुहैया कराने की बात स्वीकार की है।

एनआईए ने इसी साल जनवरी में देश के अलग-अलग हिस्सों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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