फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IPL spot-fixing case will the High Court of Delhi Police.

IPL फिक्सिंग मामले में हाईकोर्ट जाएगी दिल्ली पुलिस

Sat, 15 Aug 2015 10:01 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 15 Aug 2015 10:01 AM IST
विज्ञापन
IPL spot-fixing case will the High Court of Delhi Police.

दिल्ली पुलिस आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोपियों को बरी करने के पटियाला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी।

विज्ञापन


माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस 25 अगस्त से पहले कोर्ट में अपील दाखिल कर देगी। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के कानून विभाग की रजामंदी मिल गई है।
 
दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) एसएन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया है।

'केस चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर है'

IPL spot-fixing case will the High Court of Delhi Police.

दिल्ली सरकार के कानून विभाग का कहना है कि अभी केस चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर है। केस को पूर्व किया जा सकता है। इसलिए अपील में जाया जा सकती है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की अनुमति दे दी है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि कोर्ट ने भी माना है कि दिल्ली पुलिस ने आईपीएल जैसी व्यावसायिक स्पोर्ट्स गतिविधि में गंदगी को दिखाने का काम किया है।

पुलिस ने आईपीएल में बुकीज और खिलाड़ियों के बीच चल रही सट्टेबाजी और फिक्सिंग की मिलीभगत को उजागर किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि फिक्सिंग के लिए कोई काननू नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की तफ्तीश को मिली थी सराहना

IPL spot-fixing case will the High Court of Delhi Police.

एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया है और अपील दाखिल करने के पर्याप्त आधार हैं।

स्पेशल सेल के एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश की है उसे मुदगल कमेटी ने बारीकी से देखा था और उसका अध्ययन किया था।

मुदगल कमेटी ने दिल्ली पुलिस की तफ्तीश की काफी सराहना की थी। कमेटी ने पुलिस की जांच के आधार पर अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed