{"_id":"5d9694ec8ebc3e01665e4fff","slug":"instructions-for-re-calculation-of-marks-of-judicial-service-examination","type":"story","status":"publish","title_hn":"न्यायिक सेवा परीक्षा के अंकों की दोबारा गणना का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्यायिक सेवा परीक्षा के अंकों की दोबारा गणना का निर्देश
Fri, 04 Oct 2019 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 04 Oct 2019 06:10 AM IST
विज्ञापन
Delhi High court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा में 15 में से नौ सवालों के अंकों की दोबारा गणना करने और उसे शुक्रवार शाम छह बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
कोर्ट ने अंकों की दोबारा गणना के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची की घोषणा व वेबसाइट पर अपलोड करने तथा मोबाइल मैसेज व ई मेल के जरिये सूचना देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर दिया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के सही होने को चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
यह परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसकी मुख्य परीक्षा 12 व 13 अक्तूबर को होनी है। हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा की तारीख बदलने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने तारीख बदलने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई डेटलाइन के मुताबिक मुख्य परीक्षा 12 व 13 अक्तूबर को ही होगी। जो उम्मीदवार अंकों की दोबारा गणना के बाद योग्य पाए जाएंगे उन्हें भी उसी तारीख को परीक्षा में बैठना होगा।