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कोर्ट में गलत जानकारी देकर कैदी ने हासिल की अंतरिम जमानत, और बाद में...
Mon, 11 May 2020 06:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अरुण कुमार, नई दिल्ली
अरुण कुमार, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 11 May 2020 06:29 AM IST
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- फोटो : court order
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कोविड 19 के खतरे के मद्देनजर एक विचाराधीन कैदी ने कोर्ट की आंखों में धूल झोंककर अंतरिम जमानत प्राप्त कर ली। जब मामले का खुलासा हुआ तो कोर्ट ने कैदी की जमानत खारिज करके उसे वापस जेल भेज दिया। इतना ही नहीं कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने के लिए कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह मामला कड़कड़डूमा कोर्ट का है।
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मंडोली जेल में बंद भूषण कुमार नामक कैदी ने कोरोना वारयस के खतरे के चलते दिल्ली हाईकोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कैदियों को अंतरिम जमानत देने की विशेष व्यवस्था का गलत फायदा उठाया। समिति ने 7 अप्रैल को विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यूनतम 7 साल की सजा काट रहे कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया था, जिसके तहत अब तक काफी कैदियों को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।
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कैदी भूषण कुमार के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 और 34 के तहत आरोपपत्र दायर किया था, लेकिन भूषण ने कोर्ट से अंतरिम जमानत पाने के लिए खुद पर 420 और 406 के तहत एफआईआर होने का दावा करते हुए 12 अप्रैल को कड़कड़डूमा कोर्ट से 45 दिन की अंतरिम जमानत प्राप्त कर ली। आरोपी कैदी ने कोर्ट को आरोपपत्र में दायर अन्य धाराओं की जानकारी नहीं दी।
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आईपीसी की धारा 467 फर्जी कागजात बनाने, के तहत न्यूनतम 10 साल की कैद का प्रावधान है। इस बारे में पता लगने पर कैदी के विरोधी पक्ष ने अदालत में जमानत का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा।
इसके बाद खुलासा हुआ कि कैदी ने कोर्ट को गलत जानकारी देकर अंतरिम जमानत प्राप्त की। इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट की ड्यूटी एमएम गीता ने कैदी की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए उसे वापस जेल में डालने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने के तहत भी कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने निर्देश दिए।