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Delhi Police: इंस्पेक्टर और SI का स्केल बढ़ाने को हरी झंडी, रंग लाई पुलिस कमिश्नर की मेहनत

Sat, 31 Aug 2024 05:45 AM IST
Vikas Kumar पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 31 Aug 2024 05:45 AM IST
सार

पुलिस आयुक्त के पत्र पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त महीने के बीच में गृह मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर व एसआई के पदों को समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में वर्गीकृत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। 

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Indian government gave green signal to increase the scale of Inspector and Sub Inspector
दिल्ली पुलिस - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर व सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि अभी इसे पहल कह सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का वर्गीकरण समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के प्रावधानों तथा पदों के वर्गीकरण पर डीओपीएंडटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन करके प्रभावी किया जा सकता है। अगर ये लागू हो जाता है तो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजपत्रित की सूची में शामिल हो जाएंगे।

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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि 15 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली पुलिस के निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के रैंक के लगभग 8397 अधिकारियों को आंतरिक रूप से निराशा मिल रही हे। हतोत्साहित कर रहा है। अभी तक, दिल्ली पुलिस के लिए निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को समूह सी पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत अन्य सीएपीएफ के इंस्पेक्टर और एसआई को समूह बी के पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये छठवे वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के तहत ये विसंगति पैदा हुई है।

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इसमें 4200 रुपये, 4600 रुपये, 4800 रुपये और 5400 रुपये के ग्रेड वेतन वाले पदों को समूह बी में रखा गया है। सी ग्रुप में 6 से 9 तक के वेतन मैट्रिक्स में वेतन पाने वाले पद को ग्रुप बी में नोट्रे पे के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जबकि सीसीएस (सीसीए) नियमों द्वारा शासित केंद्रीय सरकार के संगठनों ने 6वें और 7वें सीपीसी की स्वीकृत सिफारिशों का तुरंत अनुपालन किया। ताकि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर व एसआई पद को ग्रुप सी पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहा। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस अधिनियम और नियमों द्वारा शासित है न कि सीसीएस (सीसीए) के नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

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पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है ये जवाब
पुलिस आयुक्त के पत्र पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त महीने के बीच में गृह मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर व एसआई के पदों को समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में वर्गीकृत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अन्य संघ शासित प्रदेशों और सीएपीएफ के निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के पदों के भर्ती नियमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। पत्र के जवाब में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सलाह दी है कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर व एसआई वर्गीकरण समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के प्रावधानों और पदों के वर्गीकरण पर डीओपीएंडटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन करके प्रभावी किया जा सकता है।

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