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पड़ोस में ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस सिलेंडर

Mon, 13 Apr 2015 01:02 AM IST
आदर्श त्रिपाठी/अमर उजाला, गाजियाबाद
आदर्श त्रिपाठी/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Mon, 13 Apr 2015 01:02 AM IST
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In the neighborhood will fuel, cooking gas cylinder.

नए विकसित क्षेत्रों के निवासियों को पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। लोगों कीघर के करीब ही ईंधन से जुड़ीं आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।

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जल्द ही नए विकसित क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल आउटलेट्स और रसोई गैस गोदाम के लिए जमीन तय की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
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शासनादेश में गाजियाबाद समेत प्रदेश भर में विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को इन सुविधाओं के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, प्रदेश भर में जमीनों की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। इस कारण नई योजनाओं और विकास क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स और रसोई गैस के गोदामों के लिए जमीन नहीं मिल रही है।
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इन क्षेत्रों के लोगों को कई-कई किलोमीटर दूर जाकर पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस लेनी पड़ रही है। प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत द्वारा जारी शासनादेश में स्थानीय अभिकरणों से इस संबंध में सक्रिय कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई गई है।

इसके लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के तेल उद्योग के कोआर्डिनेटर से समन्यवय बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन आउटलेट्स और रसोई गैस गोदामों की स्थापना के नियमों को भी संशोधित किया गया है। संशोधनों को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में शामिल कर लागू किया जाएगा।

जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि प्राधिकरण नए विकसित क्षेत्रों में इन सुविधाओं को विकसित करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। पुरानी और विकसित योजनाओं में इन सुविधाओं के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक इस काम और तेजी लाई जाएगी।

मानकों में भी हुए संशोधन
- पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 16 गुणे 14 मीटर और फिलिंग स्टेशन कम सर्विस सेंटर के  लिए 25 गुणे 25 मीटर होगा। इसके चारों ओर 6 मीटर चौड़ी रोड होने पर 15 फीसदी की राहत।


- पुराने क्षेत्रों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर और नए क्षेत्रों में 24 मीटर होगी।

- नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों के किनारे बने फिलिंग स्टेशन पर मानक से अतिरिक्त जमीन पर फूड प्वाइंट, कैफे, रिटेल आउटलेट आदि खोले जा सकेंगे।

गाजियाबाद के कई क्षेत्रों को होगा फायदा
नए शासनादेश के बाद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन, कोयल इंक्लेव, क्रासिंग्स रिपब्लिक, मधुबन-बापूधाम, सिद्धार्थ विहार, नार्दर्न पेरीफेरल रोड, एलीवेटेड रोड के आसपास आदि इलाकों को लाभ मिलेगा। बीते दिनों जीडीए बोर्ड बैठक में पेट्रोल पंपों के भूखंडों की बिक्री के लिए नियमों में ढील दी गई है।

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