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नोएडा में दो महीने के लिए धारा-144 लागू

Tue, 12 Aug 2014 06:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Tue, 12 Aug 2014 06:51 AM IST
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Implemented Section -144 in Noida

अगले दो माह में त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी एवी राजामौली ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, दशहरा और बकरीद मनाए जाने हैं।

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इस दौरान गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। जिले में 10 अक्तूबर तक धारा-144 लागू रहेगी।

क्रॉस कंट्री रेस का होगा आयोजन
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर खेल विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता दो वर्गों बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मुद्रिका पाठक ने दी।
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उन्होंने बताया कि दौड़ सुबह 9 बजे एलजी चौक ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर  कलेक्ट्रेट पर समाप्त होगी। विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। दौड़ में भाग लेने वाले अपना नाम उप क्रीड़ा अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं।
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