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दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 2008: भटकल ने पुलिस के दावों को किया खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 02 Jun 2017 09:49 AM IST
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yasin bhatkal
दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 2008 मामले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल के तार धमाकों से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। यह दलील बृहस्पतिवार को भटकल के वकील ने आरोपों पर बहस करते हुए दी। अदालत ने आगे सुनवाई के लिये 18 जुलाई की तारीख तय की है।
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पटियाला हाउस अदालत में यासीन भटकल व असदुल्लाह के खिलाफ आरोपों पर बहस करते हुये बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस खान ने कहा कि भटकल को सीरियल ब्लास्ट से जोडने का कोई साक्ष्य नहीं है। अधिवक्ता खान ने पेशी के दौरान भटकल की बेडिय़ा व हथकड़ी खोलने के लिये अर्जी दायर की है।
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अदालत ने बचाव पक्ष से कहा यह अर्जी हाईकोर्ट के समक्ष दायर करें। भटकल को तिहाड़ जेल में कोठरी में रखे जाने के मामले में कोर्ट ने गत सप्ताह सुनवाई की थी। भटकल ने उसे कोठरी में रखने जाने को चुनौती दी थी।
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तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस अर्जी के जवाब में कहा था कि जेल में कोई काल कोठरी नहीं है। भटकल को निगरानी में रखा जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले विचाराधीन है।
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भटकल ने सुरक्षा को लेकर भी जताई आपत्ति
delhi blast
आईएम के सह-संस्थापक भटकल का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसे अति सुरक्षा वाली कोठरी में नहीं रखा जा सकता।
बचाव पक्ष ने अपनी अर्जी में कहा था कि भटकल को कोठरी में रखना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। बता दें कि भटकल को बिहार में भारत नेपाल सीमा से 28 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष ने अपनी अर्जी में कहा था कि भटकल को कोठरी में रखना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। बता दें कि भटकल को बिहार में भारत नेपाल सीमा से 28 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था।