फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   illicit relationship charge on husband can be base on divorce

पति पर अवैध संबंध के झूठे आरोप सर्वाधिक दर्दनाक: हाईकोर्ट

Fri, 25 Nov 2016 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 25 Nov 2016 12:09 AM IST
विज्ञापन
illicit relationship charge on husband can be base on divorce

किसी व्यक्ति के लिए पत्नी द्वारा अवैध संबंध के आरोप लगाने से अधिक और कुछ दर्दनाक नहीं हो सकता है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने तलाक की मांग की थी।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि अवैध संबंध के आरोप काफी गंभीर होते हैं। कानून का यह तय सिद्धांत है कि अगर यह आरोप झूठे निकलते हैं तो यह क्रूरता है और तलाक का आधार है। अदालत ने कहा कि दंपति का 1995 में विवाह हुआ था और इसी वर्ष के अंत से वे अलग रह रहे हैं और उनकी शादी टूटी हुई है।
विज्ञापन


1996 में पति ने क्रूरता के आधार पर निचली अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की। 2001 में पत्नी द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ रहने के आश्वासन के बाद उसने यह याचिका वापस ले ली। याची ने 2009 में फिर यह कहते हुए याचिका दायर की कि उसकी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आई।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला ने निचली अदालत में याची पर अवैध संबंध व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने उसकी याचिका रद्द कर दी थी। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed