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नए नियमः जब्त गाड़ी न छुड़वाई तो होगी नीलाम, मालिक को हो सकती है 2 साल की सजा

Wed, 04 Sep 2019 09:58 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 04 Sep 2019 09:58 AM IST
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if seized vehicle is not rescued will be auctioned owner will be punished
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

नए मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई कर रही है लेकिन चालान की राशि देखकर वाहन चालक अपने वाहनों को ही जब्त करवा रहे है। लेकिन इतने भर से वाहन चालकों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली है।

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ऐसे वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस कोर्ट में मामला भेजने की तैयारी कर रही है जहां से कोर्ट इनके मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर सजा और वाहन नीलामी करेगा। 
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गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक नए नियमों के तहत चालान काटे जा रहे है। उनमें वाहन चालक अपना यह तर्क देकर वाहन जब्त करा रहे है कि उनके वाहन की चालान राशि जितनी कीमत ही नहीं है। लेकिन ऐसा करने वाले वाहन चालकों के लिए अदालत जुर्माना और सजा निर्धारित करेगा।
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खतरनाक वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में छह माह से एक साल इसके बाद दो साल की सजा का प्रावधान है। ड्रंक एंड ड्राइव के तहत पकड़े जाने पर तीन माह की सजा का भी प्रावधान है।

इसके अलावा बिना बीमा के वाहन चलाते पकड़े जाने पर तीन माह की सजा का प्रावधान है। हालांकि साधारण नियमों के उल्लंघन में अदालत की ओर से अभी तक तय समय सीमा के बाद वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकमयों को भी जागरुक किया गया है।  
  
बता दें कि सोमवार को भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्कूटी सवार का 23 हजार और ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये तक के एकमुश्त चालान काटे गए। जिसमें स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपये है ऐसे में वह चालान नहीं भुगतेगा।

इस स्थिति में कोर्ट की ओर से तय समय सीमा पर वाहन चालक को नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें उसका पेश होना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक पेश नहीं होता तो कोर्ट की ओर से नियमों के उल्लंघन को देखते हुए वाहन की नीलामी के अलावा सजा भी देने का प्रावधान है।

अधिवक्ता प्रवेश कुमार के मुताबिक अभी नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान प्रक्रिया शुरू की गई है। नाबालिग चालक के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सजा का प्रावधान है। नाबालिग चालक होने की स्थिति में उसके परिजन को सजा दी जाएगी। 

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