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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Husband acquitted in knife attack on wife

Delhi NCR News: पत्नी पर चाकू से हमला करने के मामले में पति बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2025 08:32 PM IST
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अदालत ने कहा- फॉरेंसिक साक्ष्य केवल पुष्टिकारी, नहीं ले सकते प्राथमिक साक्ष्य का स्थान
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नई दिल्ली। पत्नी के गवाही न देेने पर अदालत ने पत्नी पर चाकू से हमला करने के मामले में पति को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ट्वक्किल वाधवा ने आरोपी अजय कुमार मंडल को बरी करते हुए कहा कि केवल इस बात से कुछ साबित नहीं होता कि शिकायतकर्ता का खून जब्त की गई वस्तु पर मौजूद खून से मेल खाता है। क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं अदालत के सामने यह कहने के लिए उपस्थित नहीं हुई कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई थी।

अदालत ने फॉरेंसिक साक्ष्य के बारे में कहा कि ऐसे साक्ष्य केवल पुष्टिकारी हैं तथा वे शिकायतकर्ता की गवाही के प्राथमिक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते। उसने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है। सोनिया विहार थाने में मंडल के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि मंडल ने 27 अगस्त, 2019 को अपनी पत्नी निक्की देवी पर चाकू से हमला किया था। हालांकि, पत्नी का कही पता नहीं चल सका है, उसे कई बार भेजे गए समन का तामील नहीं किया जा सका। ब्यूरो
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