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15 दिसंबर के बाद बकाएदारों के मकान होंगे सील

Mon, 05 Dec 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Mon, 05 Dec 2016 12:08 AM IST
सार

निगमायुक्त ने जारी किया आदेश
समयसीमा के अंदर टैक्स जमा कर झंझट से पा सकते हैं छुटकारा
 

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house will be seal after 15 dec
सील - फोटो : amar ujala

विस्तार

15 दिसंबर के बाद नगर निगम सीमाक्षेत्र में संपत्ति कर बकाएदारों के मकान सील किए जाएंगे। इस बाबत तीनों जोन में एक-एक इंफोर्समेंट दस्ते का गठन किया गया है। जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत बकायेदारों की संपत्ति की सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेंगे।

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इन इंफोर्समेंट दस्तों में पुलिस कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे। निगमायुक्त सोनल गोयल ने बताया कि निगम के द्वारा अभी तक 96000 बकायेदारों को लगभग 123.43 करोड़ रुपये की बकाया राशि के संपत्ति कर के नोटिस भेजे जा चुके हैं।
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इसके साथ ही निगम क्षेत्र में मुनादी के माध्यम से, सैकड़ों होर्डिंग व बैनर लगाकर, एसएमएस मैसेज के द्वारा, एफ.एम चैनल के जरिये बकायेदारों से अपना-अपना बकाया कर जमा करवाने की निरन्तर अपील की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम  द्वारा कंपनियों, फर्मों सहित सभी प्रकार के करदाताओं से  उक्त करों की बकाया राशि के  भुगतान के लिए 500 रुपये के पुराने नोट आगामी 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।


करदाताओं से अपील है कि वे निर्धारित समयसीमा के अंदर संपत्ति कर, विकास शुल्क, पानी, सीवरेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि करों की अदायगी तुरंत जमा कर दें। इसके बाद निगम नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।

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