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Delhi NCR News: तिरछी टोपी वाले गाने के विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मामला मध्यस्थता को सौंपा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर 2 में 1989 की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के मशहूर गाने तिरछी टोपी वाले के कथित अनधिकृत उपयोग से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकलपीठ ने ट्रिमूर्ति फिल्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘धुरंधर 2’ के गीत ‘रंग दे लाल (ओये ओये)’ में मूल गाने की धुन, शब्द और संगीत का बिना अनुमति उपयोग किया गया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है।
मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की कंपनी बी62 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड और संगीत कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज) को नामजद किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का मौका देते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र को रेफर कर दिया। अब दोनों पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर 2 में 1989 की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के मशहूर गाने तिरछी टोपी वाले के कथित अनधिकृत उपयोग से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकलपीठ ने ट्रिमूर्ति फिल्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘धुरंधर 2’ के गीत ‘रंग दे लाल (ओये ओये)’ में मूल गाने की धुन, शब्द और संगीत का बिना अनुमति उपयोग किया गया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है।
मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की कंपनी बी62 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड और संगीत कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज) को नामजद किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का मौका देते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र को रेफर कर दिया। अब दोनों पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
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