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सत्य निकेतन हादसा: हाईकोर्ट ने डीयू के कॉलेजों में छात्रावास सुविधा पर सरकार से जवाब मांगा, 25 को अगली सुनवाई

Wed, 09 Sep 2026 05:54 PM IST
Akash Dubey एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Wed, 09 Sep 2026 05:54 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावास कमी पर केंद्र, दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा। याचिका 6 सितंबर को इमारत ढहने के बाद दायर हुई।

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High Court sought a response from government regarding hostel facilities in DU colleges
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने यह याचिका दायर की है। जनहित याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किफायती और पर्याप्त संस्थागत छात्रावास आवास की गंभीर और लंबे समय से चली आ रही कमी का मुद्दा उठाया गया है। यह याचिका 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने के बाद दायर की गई थी।

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यह इमारत छात्रों द्वारा निजी पेइंग गेस्ट आवास के रूप में उपयोग की जा रही थी। इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। पीठ ने उनसे याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने याचिका को 25 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इसे इमारत ढहने की घटना से संबंधित एक अन्य समान मामले के साथ टैग किया गया है। अदालत ने जनहित याचिका को एक बहुत गंभीर मुद्दा बताया। अदालत ने याचिकाकर्ता से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बिना किसी कारण के पक्षकार बनाने पर सवाल किया। पीठ ने याचिकाकर्ता को इसे हटाने का निर्देश दिया।

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याचिका में कहा- बड़ी संख्या में कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा नहीं
याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना को 104 साल से अधिक हो गए हैं। छात्रों की संख्या और भौगोलिक विस्तार में भारी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद आवासीय बुनियादी ढांचा आनुपातिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में कॉलेजों में कोई छात्रावास सुविधा नहीं है। जिन कॉलेजों में छात्रावास उपलब्ध हैं, वहां सीटों की संख्या वास्तविक आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है।

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छात्रों पर वित्तीय बोझ
इस संस्थागत कमी का परिणाम यह है कि हजारों छात्र, विशेष रूप से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले, निजी पीजी आवासों में रहने को मजबूर हैं। वे निजी छात्रावासों, किराए के कमरों और साझा फ्लैटों में आश्रय लेते हैं। ये आवास उनके संबंधित कॉलेजों के आसपास स्थित होते हैं। छात्रावास आवास की कमी छात्रों और उनके परिवारों पर पर्याप्त वित्तीय बोझ भी डालती है।

विश्वविद्यालय-व्यापी समस्या
यह मुद्दा केवल नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या किसी विशेष कॉलेज तक सीमित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज पूरे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हैं। सुरक्षित और किफायती संस्थागत आवास की कमी एक विश्वविद्यालय-व्यापी समस्या है। इसके लिए विश्वविद्यालय-व्यापी नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

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