फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High court seeks response from RBI and central government in case of UPI rules

यूपीआई नियमों के मामले में हाईकोर्ट ने आरबीआई व केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Sat, 16 May 2020 10:07 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Sat, 16 May 2020 10:07 AM IST
विज्ञापन
High court seeks response from RBI and central government in case of UPI rules
court
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल पे के खिलाफ यूपीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गूगल पे के जरिये प्रधानमंत्री राहत कोष में यूपीआई के जरिये अंशदान नहीं दे पाने पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। इस संबंध में उन्होंने आरबीआई, केंद्र सरकार और गूगल इंडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करके तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
विज्ञापन

  
याचिका में याचिकाकर्ता शुभम कापाले ने आरोप लगाया कि गूगल पे ने उन्हें नया वीपीए या यूपीआई आईडी बनाए बिना पीएम केयर्स फंड में अंशदान की इजाज नहीं दी। इसलिए उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि उन्होंने अपने मौजूदा वीपीए व यूपीआई आईडी से दूसरे लेनदेन की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी यही बाधा सामने आई।   
विज्ञापन


याची ने दावा किया है कि गूगल इंडिया का ऐप गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यह अपने प्लैटफॉर्म पर नए ग्राहकों को मौजूदा वर्चुअल पेमेंट अड्रेस (वीपीए) या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं करने देता है, जिसे ग्राहक ने किसी और प्लेटफॉर्म या एप से क्रिएट किया हो। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में कहा गया कि एनपीसीआई के एक पुराने सर्कुलर के मुताबिक कोई भी मर्चेंट ग्राहक पर वीपीए या यूपीआई क्रिएट करने का दबाव नहीं डाल सकता है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे ग्राहकों से नया यूपीआई आईडी या वीपीए बनाने को कहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed