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'कट्टरपंथी विचारों का प्रसार है अपराध': आरोपी को नहीं दी जमानत; जानें दिल्ली HC ने टिप्पणी करते हुए क्या कहा

Wed, 16 Jul 2025 08:13 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 16 Jul 2025 08:13 AM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाना यूएपीए की धारा 18 के तहत दंडनीय है, भले ही यह शारीरिक गतिविधि न हो। अरसलान फिरोज अहेनगर को जमानत नहीं दी। , जो कथित तौर पर आतंकवादी सामग्री साझा करने में शामिल था

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High Court said spread radical information or ideology falls under UAPA
Court Room - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने कहा है कि कट्टरपंथी जानकारी या विचारधारा के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना यूएपीए के अंतर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कृत्य शारीरिक गतिविधि ही हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यूएपीए की धारा 18 का विश्लेषण किया, जो आतंकवादी कृत्यों की साजिश, प्रयास, वकालत, उकसावे या उकसावे के लिए दंड से संबंधित है।

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अदालत ने कहा कि उक्त प्रावधान इतने व्यापक रूप से तैयार किया गया है कि कट्टरपंथी सूचना और विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल गतिविधि का उपयोग भी इसके दायरे में आता है। पीठ ने यूएपीए के एक मामले में अरसलान फिरोज अहेनगर नामक व्यक्ति को जमानत देने से इन्कार करते हुए यह टिप्पणी की। उस पर आरोप था कि अहेनगर मेहरान यासीन शल्ला नामक व्यक्ति के प्रभाव में था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से सक्रिय था, जहां कट्टरपंथी सामग्री साझा की जा रही थी।

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