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Delhi: पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह गलत बताया

Mon, 29 Apr 2024 04:57 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 29 Apr 2024 04:57 PM IST
सार

याचिकाकर्ता पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिये गये भाषण से व्यथित था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी टिप्पणियां की।

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High Court rejects petition seeking ban on PM Modi from contesting elections
Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की थी।

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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता ने माना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, हालांकि इस अदालत के लिए किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने के लिए ईसीआई (चुनाव आयोग) को निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार की दलील को भी दर्ज किया कि आयोग कानून के अनुसार जोंधले की शिकायत पर गौर करेगा।
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उन्होंने कहा ये 21 अप्रैल का भाषण है, जो उनके अभिवेदन के बाद का है। ईसीआई को दैनिक आधार पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल किया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की। उन्हें धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने के लिए एक और निर्देश मांगा गया है।
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याचिकाकर्ता पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिये गये भाषण से व्यथित था। जोंधले ने तर्क दिया कि प्रधान मंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी टिप्पणियां की। जोंधले की ईसीआई से की गई शिकायत में कहा गया है कि पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया है और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए हैं।


याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना समीचीन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। याचिका में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में यात्रा करते समय पूरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने की फिराक में हैं।

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