कोर्ट ने फिर पलटा केजरीवाल का फैसला, जारी रहेगा मैनेजमेंट कोटा
दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आज एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को बरकरार रखा है। बता दें कि अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात कही थी।
सरकार के फैसले पर स्कूलों ने इस कोटे को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच ने सरकार के आदेश को रद्द कर कोटा बरकरार रखा था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में डबल जजों के बेंच में अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसपर आज सुनवाई थी।
6 जनवरी को खत्म किया था कोटा
मालूम हो 6 जनवरी को दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश दिया था जिसको स्कूलों ने हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने स्कूलो को राहत दी थी।
इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने दोबारा हाईकोर्ट की डबल बेंच मे अपील की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए गरीब कोटे की लगभग 28 हजार
सीटों के लिए दिल्ली सचिवालय में ड्रा ऑफ लॉट्स (लॉटरी) निकाली गई।
स्कूलों
के प्रिंसिपल के समक्ष हुई इस प्रक्रिया में लगभग 27 हजार ही ड्रा निकाले
गए। अब सीटें नहीं भरने की सूरत में दोबारा ड्रा निकाले जाएंगे। बता दें
कि पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग के लिए पहली बार इस तरह से ऑनलाइन लॉटरी
निकाली गई।