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Delhi: हाईकोर्ट का सीएलएटी-2025 के परिणाम में संशोधन के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार, सात जनवरी को अगली सुनवाई

Tue, 24 Dec 2024 02:35 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 24 Dec 2024 02:35 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को उत्तर कुंजी में गलतियों के कारण सीएलएटी-2025 के परिणाम में संशोधन करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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High Court refuses to intervene to revise CLAT-2025 result next hearing on January 7 in Delhi
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को उत्तर कुंजी में गलतियों के कारण सीएलएटी-2025 के परिणाम में संशोधन करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध संघ द्वारा की गई अपील पर विचार करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश के लिए कोई मामला नहीं बनता। 

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अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने दो प्रश्नों की सावधानीपूर्वक जांच की, प्रथम दृष्टया हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। आप परिणाम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मामले में आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने सात जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
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20 दिसंबर को एकल न्यायाधीश ने सीएलएटी के एक अभ्यर्थी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत बताए। याचिका में 7 दिसंबर को संघ द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई और कुछ प्रश्नों के सही उत्तरों की घोषणा के लिए निर्देश देने की मांग की गई। एकल न्यायाधीश ने कहा कि गलतियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट थीं और उन पर आँखें मूंद लेना अन्याय होगा।

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