फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court refuses to grant parole to Jaish terrorist for marriage

Delhi NCR News: जैश के आतंकी को शादी के लिए पैरोल देने से हाईकोर्ट का इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2024 01:11 AM IST
विज्ञापन
20 साल से अधिक समय से जेल में है दोषी, जम्मू कश्मीर जाने के लिए मांग रहा था राहत
विज्ञापन

वीडियो कॉल से अभिभावकों से बात कराने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी को जम्मू-कश्मीर जाने के लिए पैरोल देने से इनकार कर दिया। वह 20 साल से अधिक समय से जेल में है और जम्मू-कश्मीर जाने के लिए राहत की मांग कर रहा था। अदालत ने कहा, ऐसी आशंका है कि क्षेत्र में उसकी उपस्थिति व्यापक सुरक्षा हित के लिए हानिकारक होगी।
दोषी ने अपने माता-पिता से मिलने और शादी करने के लिए पैरोल की मांग की थी। हालांकि अदालत ने जेल अधीक्षक को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य फिरोज अहमद भट्ट के लिए अपने माता-पिता के साथ बातचीत के लिए एक बार वीडियो कॉल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा इससे कुछ हद तक एक बेटे के रूप में उन्हें सांत्वना मिल सकती है कि वह अपने माता-पिता को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, भले ही वर्चुअली ही सही। अदालत ने कहा, मामले के सह-अभियुक्तों में से एक ने पैरोल पर रिहा होने के बाद फिर से एक आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लिया था। हालांकि, बाद में एक मुठभेड़ में वह निष्प्रभावी हो गया।
विज्ञापन

ये ऐसे कारक हैं जो याचिकाकर्ता के पैरोल के लिए आवेदन के रास्ते में आएंगे। अदालत ने कहा ऐसे में पैरोल देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। बताते चलें कि भट्ट को 2003 में एक आतंकवादी मामले में गिरफ्तार किया गया था और आतंकवाद निरोधक अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके वकील ने कहा कि 44 वर्ष के भट्ट 20 वर्ष से न्यायिक हिरासत में है और शादी करना चाहता है। इस वजह से उसे पैरोल पर रिहा किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed