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हाईकोर्ट ने दिए हौज खास के अवैध पब्स और रेस्टोरेंट बंद करने आदेश

Mon, 10 Feb 2020 09:45 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Mon, 10 Feb 2020 09:45 PM IST
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High court orders the closure of illegal pubs and restaurants in Hauz Khas
हौज खास (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हौज खास इलाके में चल रहे अवैध पब्स, रेस्टोरेंट्स और बार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। पीठ ने साउथ दिल्ली नगर निगम समेत अन्य विभागों को नियमों को ताक पर रखने वाले के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि अवैध रूप से पब, रेस्टोरेंट और बार चलाने वाले संपत्ति मालिक, व्यक्ति और कब्जा धारक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे कोर्ट के आदेश के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। पीठ ने इस आदेश के साथ जनहित में वकील अनूजा कपूर की ओर से दायर की गई जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
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याचिका में वकील ने आरोप लगाया कि हौज खास इलाके में 120 से ज्यादा अवैध रेस्टोरेंट और पब्स चल रहे हैं, जो बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना और दमकल विभाग व अन्य विभागों से एनओसी के बिना चल रहे हैं। इससे पहले 6 फरवरी को पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता काफी लंबे समय से अवैध पब्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, जिसके तहत संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है कि अवैध पब्स और रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। 

हालांकि पीठ ने यह भी साफ किया कि बचाव पक्ष को सुने बिना कोई और निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही संबंधित विभागों को मामले को देखने के निर्देश दिए थे।
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