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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया 75 लाख मुआवजा देने का आदेश

Wed, 20 May 2020 06:59 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 20 May 2020 06:59 AM IST
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High court ordered 75 lakh compensation to Delhi Police
दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस बैरिकेड से टकराकर क्रिया शून्य अवस्था में पहुंचे युवक के परिवार को 75 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है। पीठ ने पुलिस की सभी दलीलों को एक तरफ करते हुए कहा कि सड़क पर बैरिकेड चेन से बंधे हुए थे और वहां पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने कहा कि हादसे में पुलिस की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर बैरिकेड पर कोई लाइट नहीं थी और ना ही उन पर रिफ्लेक्टर लगे थे, जिस वजह से वह बाइक सवार को दिखाई नहीं दिए। पीठ ने कहा कि वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड चेन से बंधे हुए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उचित दूरी से नहीं दिखाई दी।
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इस बीच दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि बैरिकेड सही स्थान पर थे और साफ दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार के कारण बाइक सवार ब्रेक नहीं लगा पाया और हादसे का शिकार हो गया। 
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पुलिस ने यह भी दलील दी कि हादसे के समय युवक धीरज कुमार और उसके पिता ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि हादसे के वक्त धीरज ने हेलमेट पहना हुआ था और पुलिस मामले में अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है।

यह हादसा 2015 में दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दिसंबर माह में तड़के के वक्त हुआ था। हादसे में जख्मी हुआ युवक धीरज उस वक्त 21 साल का था और उसके पिता भी हादसे के वक्त उसके साथ बाइक पर बैठे थे। 


हादसे बाद युवक का सफदरजंग अस्पताल में उपचार करवाया गया, जहां से उसे बेहोशी की अवस्था में छुट्टी दी गई। तब से लेकर अब तक युवक की हालत ऐसी है। वह सिर्फ अपने आंखें खोल पाता है, लेकिन किसी इशारा पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। इस हादसे के बाद पीड़त परिवार ने मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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