फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   high court news

अटॉर्नी जनरल कार्यालय आरटीआई के दायरे में : हाईकोर्ट

Wed, 11 Mar 2015 12:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 Mar 2015 12:39 AM IST
विज्ञापन
high court news

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) का कार्यालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आता है। अदालत ने कहा कि शीर्ष कानून अधिकारी सार्वजनिक कार्य करता है और उनकी नियुक्ति सरकार संविधान के अनुसार करती है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि एजीआई का कार्य सार्वजनिक प्रकृति का है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत काम करते हैं। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ ने भी कहा है कि एजीआई पब्लिक अधिकारी है।
विज्ञापन


अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिसंबर 2012 को दिए उस फैसले को खारिज कर दिया कि एजीआई का कार्यालय पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अदालत ने सरकार के उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एजीआई कार्यालय को पब्लिक अथारिटी मानने से अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने में एक व्यावहारिक कठिनाई आएगी। अदालत ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ताओं सुभाष चंद्र अग्रवाल और आरके जैन के तर्कों को स्वीकार करते हुए दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed