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शादी की आयु समान करने की मांग पर केंद्र को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

Tue, 20 Aug 2019 12:45 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 20 Aug 2019 12:45 AM IST
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high court issue notice to center on demand for equalizing the age of marriage
दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने शादी के लिए भारतीय पुरुष व महिला की आयु समान करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल पुरुष के लिए शादी की आयु 21 साल व महिला के लिए 18 साल है। यह याचिका भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार व विधि आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 30 अक्तूबर को होगी। 
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पेश जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में शादी के लिए विभिन्न आयु का निर्धारण किया गया है। यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार व महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर विवाह की आयु समान की जाए। 

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