फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court grants relief to CHRI, allows expenditure from reserve fund

Delhi NCR News: सीएचआरआई को हाईकोर्ट से राहत, रिजर्व फंड से खर्च की मंजूरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2026 09:23 PM IST
विज्ञापन
स्टाफ वेतन और नियमित खर्च के लिए 20 लाख रुपये निकालने की अनुमति
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) को राहत देते हुए अपने रिजर्व फंड से 20 लाख रुपये निकालने की अनुमति दे दी है। संगठन इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन और अन्य नियमित खर्चों के भुगतान के लिए कर सकेगा।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौराव की एकल पीठ ने सीएचआरआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संगठन को खर्च का पूरा विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कर अगली सुनवाई में पेश करना होगा। सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से बताया गया कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़ी समस्याओं और घरेलू दान बंद होने के कारण संगठन गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। संस्था ने अपनी स्थिति को एक हजार कटों से मौत जैसी स्थिति बताया।
विज्ञापन

संस्था के वकील ने कहा कि घरेलू खाते में उपलब्ध धनराशि लगभग समाप्त हो चुकी है और जून के अंत तक शेष फंड भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि 80जी पंजीकरण रद्द होने के कारण घरेलू दान मिलना बंद हो गया है, जबकि लगभग चार करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद एफसीआरए संबंधी अड़चनों के चलते उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed