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Delhi: हाईकोर्ट ने AAP का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज की, केजरीवाल को भी अयोग्य ठहराने की थी मांग
Wed, 20 May 2026 04:23 PM IST
Akash Dubey
एजेंसी, दिल्ली
एजेंसी, दिल्ली
Published by: Akash Dubey
Updated Wed, 20 May 2026 04:23 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका खारिज की। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग थी। इसमें आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण रद्द करने को कहा गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अयोग्य ठहराने की भी मांग थी। अदालत ने कहा कि व्यक्तियों पर अवमानना कार्यवाही पार्टी पंजीकरण को प्रभावित नहीं करती।
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