फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court disapproves with restrictions on treatment of external patients at GTB Hospital

जीटीबी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज पर पाबंदी से हाईकोर्ट नाराज, आप को लगाई फटकार

Fri, 05 Oct 2018 03:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 05 Oct 2018 03:32 AM IST
विज्ञापन
High Court disapproves with restrictions on treatment of external patients at GTB Hospital
जीटीबी अस्पताल

जीटीबी अस्पताल में दिल्ली से बाहर के मरीजों के इलाज पर पाबंदी से नाराज हाईकोट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगार जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर अस्पताल में इलाज के लिए दिल्ली का वोटर आई कार्ड एक अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव ने पूछा है कि दिल्ली सरकार सरकारी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज पर रोक कैसे लगा सकती है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को रद्द करे या वापस ले। इसपर दिल्ली सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी कि इलाज पर प्रतिबंध नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार से वह निर्देश लेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में सोमवार तक जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से डाली गई है। 
विज्ञापन


याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जीटीबी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज के लिए वोटर आई कार्ड अनिवार्य कर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दी है। जबकि बॉर्डर होने के चलते अस्पताल में 70 फीसदी से अधिक मरीज यूपी से आते हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का यह आदेश मनमाना, अवैध व भेदभाव पूर्ण है। यह आदेश संविधान के समानता व अन्य अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए इस आदेश को फौरन रद्द कर वंचित लोगों को न्याय दिलाया जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed