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सफाई कर्मचारियों को एक सप्ताह में वेतन देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 20 Apr 2016 12:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 20 Apr 2016 12:47 PM IST
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high court directed to mcd for giving payment of workers in one week
कोर्ट - फोटो : demo pics

हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को मार्च 2016 का वेतन एक सप्ताह के भीतर देने का निर्देश तीनों नगर निगमों को दिया है। कोर्ट ने निगमों की बकाया धन राशि चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने अपने निर्देश में कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन हर हाल में एक सप्ताह के भीतर मिल जाना चाहिए। इसके अलावा हर माह उन्हें 7 तारीख तक हर हाल में वेतन मिलना चाहिए। वेतन न मिलने के कारण ही सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं।

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खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुये पैसे की कमी के कारण वेतन न दिये जाने संबंधी निगमों की दलील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत देय राशि चार सप्ताह के भीतर भुगतान करें और चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करें। इसके अलावा दिल्ली सरकार निगम सुधार फंड (एफआरएफ) की राशि चार सप्ताह के भीतर चार सप्ताह में भुगतान करे।
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खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि निगमों की ओर से पेश किये वर्ष 2015-16 के विवरण का आकलन करे और यह तय करे कि एफआरएफ में कितना पैसा दिया जाना चाहिए। इससे पहले तीनों निगमों ने सात अप्रैल को खंडपीठ के समक्ष कहा था कि दिल्ली सरकार ने एफआरएफ का एक भी पैसा आज तक जारी नहीं किया गया है।

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