Delhi High Court: हाईकोर्ट की टिप्पणी, महिला पुलिस अधिकारी भी हो सकती है घरेलू हिंसा का शिकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को एक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला पुलिस अधिकारी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है। पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप से जुड़े मामले से बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।
विस्तार
उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक पुलिस अधिकारी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है और अदालतों को किसी भी पेशे से जुड़ी लिंग-आधारित या रूढ़िवादी धारणाओं से अंधा नहीं होना चाहिए। अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप से जुड़े मामले से बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
पति-पत्नी दोनों हैं पुलिस अधिकारी
सत्र अदालत ने यह देखते हुए कि शिकायत दर्ज करने वाले आरोपी पति और पत्नी दोनों पुलिस अधिकारी हैं। धारा 34 के साथ धारा 498 ए (क्रूरता) के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था।
जानें उच्च न्यायालय ने क्या कहा
हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आपराधिक आरोप तय करने के सवाल पर निर्णय लेते समय कानून की अदालत की राय को किसी लिंग या पेशे के बारे में किसी भी रूढ़िवादी धारणा के माध्यम से नहीं आंका जा सकता।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी धारणाएं बनाना यह मानने जैसा होगा कि किसी विशेष पेशे में कोई व्यक्ति हमेशा उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा जनता मानती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मान लेना अनुचित और पक्षपातपूर्ण होगा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकता।
अदालत ने कहा इसके अलावा वर्तमान मामला भी एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जहां पति और पत्नी दोनों दिल्ली पुलिस में समान स्थिति/पद पर काम कर रहे हैं, हालांकि, पुलिस अधिकारी के रूप में पत्नी की स्थिति को यह देखते हुए उसके खिलाफ रखा गया है कि चूंकि वह एक पुलिस अधिकारी है।
पुलिस अधिकारी उसे डराया नहीं जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता, उससे दहेज की मांग नहीं की जा सकती, वह अपनी शादी को बचाने के लिए सहनशील नहीं हो सकती, उसके विशिष्ट आरोप और निवेदन को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि आरोपी पति पुलिस में है। इसलिए वह अपनी पत्नी को नहीं डराएगा।
अदालत ने कहा एक महिला पुलिस अधिकारी का वर्तमान मामला जिसे केवल उसके पेशे के कारण पीड़ित होने में असमर्थ माना जाता है, हमारे छिपे हुए पूर्वाग्रहों की घातक प्रकृति का एक उदाहरण है।
विशेष रूप से एक न्यायाधीश के रूप में यह धारणा बनाए रखना कि एक महिला एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने पेशे के आधार पर संभवतः अपने व्यक्तिगत या वैवाहिक जीवन में पीड़ित नहीं हो सकती। यह अपनी तरह का एक प्रकार का अन्याय है।
उच्च न्यायालय के समक्ष पेश मामले के अनुसार वैवाहिक क्रूरता मामले में मजिस्ट्रेट ने शुरू में आरोपी पुलिस अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए था। हालाँकि, बाद में एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया। सत्र अदालत के आदेश को महिला (शिकायतकर्ता) ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।