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कोरोना बीयर का नाम महामारी से जोड़ने वाले विज्ञापनों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Wed, 24 Jun 2020 06:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 24 Jun 2020 06:03 AM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना बीयर ब्रांड को कोरोना महामारी से जोड़ने वाले सोशल मीडिया पर चल रहे विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बीयर बनाने वाली कंपनी एक प्रतिष्ठित कंपनी है। दुनिया के कई देशों में इस नाम से बीयर बेचती है।
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न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने इस याचिका पर निर्देश जारी किया। कोरोना महामारी से इस बीयर का नाम जोड़ने से कंपनी को नुकसान हो रहा है, इसलिए ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
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इस मामले को लेकर कोरोना बीयर बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक विज्ञापन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कोरोना बीयर को कोरोना महामारी के साथ जोड़कर दिखाया गया था। कंपनी का कहना था कि इस विज्ञापन के कारण उसका कारोबार प्रभावित हो रहा है। कंपनी का आरोप था कि यह विज्ञापन फेसबुक पर दिखाया गया था।
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याचिका पर निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि फेसबुक के अलावा अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का विज्ञापन न दिखाया जाए। अगर कोई कंपनी या उसका कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।