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हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या संग्रहालय पर लागू होता है आपदा प्रबंधन कानून
Sat, 20 Jul 2019 05:47 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Sat, 20 Jul 2019 05:47 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
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क्या संग्रहालय आपदा प्रबंधन कानून के दायरे में आते हैं या नहीं। यह सवाल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। हाईकोर्ट ने यह सवाल राष्ट्रीय संग्रहालय के आपदा प्रबंधन योजना से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है।
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न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संग्रहालय से पूछा है कि क्या संग्रहालय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे में आते है। एनजीओ ग्लोबल रेक्क्यू फाउंडेशन ने याचिका दायर कर संग्रहालय के आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर (इनटैक) को दिए गए ठेके पर रोक लगाने का निर्देश केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय संग्रहालय को देने की मांग की है।
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पेश याचिका अधिवक्ता कबीर एस घोष के जरिए दायर कर दावा किया गया है कि संग्रहालय की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए इनटैक का राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाना पूरी तरह अवैध और बदनियति से प्रेरित है।
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याचिका में कहा गया है कि यह चयन बिना कोई मानक तैयार किए और बिना विज्ञापन जारी किए हुए किया गया है। याची एनजीओ का कहना है कि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा है और उसने कई स्कूलों, कॉलेजों, बैंक, होटल, विश्वविद्यालय, सिनेमा हॉल और अस्पतालों के आपदा प्रबंधन की योजना तैयार की है।