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हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा, वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाने के लिए क्या किया

Thu, 09 May 2019 05:54 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 09 May 2019 05:54 AM IST
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High Court ask police what steps taken to remove pressure horn from vehicles
delhi high court

हाईकोर्ट ने प्रेशर हॉर्न का वाहनों में इस्तेमाल रोकने के लिए कारगर कदम न उठाने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने केवल चालान करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए यातायात पुलिस से पूछा कि वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की खंडपीठ ने यह सवाल दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करते हुए पूछा। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों सहित हजारों वाहनों के चालान काटे हैं। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए पूछा कि इसके अलावा क्या किया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि 2007 के एक फैसले में कहा गया था कि पुलिस के पास इस तरह के अवैध उपकरणों को वाहनों से हटाने का अधिकार हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एसीपी (यातायात) को यह बताने का आदेश दिया कि 2007 के फैसले में दिए निर्देशों को कितना और किस तरह लागू किया जा रहा है। 
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मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने यह सवाल एनजीओ ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन’ व कानून के छात्र प्रतीक शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है।

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