फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   hen open the window of the diesel cab in Delhi, will permit conditions

दिल्ली में फिर खुली डीजल टैक्सी की खिड़की, शर्तों पर मिलेगा परमिट

Wed, 14 Sep 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 14 Sep 2016 12:12 AM IST
विज्ञापन
hen open the window of the diesel cab in Delhi, will permit conditions

परिवहन विभाग ने लंबी पाबंदी के बाद फिर से डीजऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) डीजल टैक्सी की खिड़की खोल दी है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

विज्ञापन


दिल्ली में बीते छह माह से अधिक समय से यह परमिट जारी करने पर रोक थी। हालांकि, नए परमिट के दरवाजे खोले जाने व उसमें लगाई गई नई शर्तों से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एसोसिएशन खुश नहीं है।
विज्ञापन


परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा एआईटीपी के नए परमिट के लिए फिर से आवेदन किया जा सकता है। इस बार आवेदकों को परमिट लेने के साथ एक अंडरटेकिंग देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

फिर कोर्ट जाने की तैयारी में एसोसिएशन

hen open the window of the diesel cab in Delhi, will permit conditions
कोर्ट - फोटो : file photo
उसमें कहना होगा कि वह दिल्ली में प्वाइंट टू प्वाइंट सर्विस नहीं देंगे। वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम कार्रवाई परमिट रद्द करने तक की है। 

परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी नए आदेश में हवाला दिया है। परमिट लेने वाले सीमित समय के लिए वाहन का प्रयोग करेंगे।
वह दिल्ली में प्वाइंट टू प्वाइंट सेवाएं नहीं देंगे।

उधर, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है कि यह आदेश व शर्तें हमारे हित में नहीं है। हम नए परमिट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। वे फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed