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आरूषि हत्याकांड: तलवार दंपती को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमराज की पत्नी

Sat, 16 Dec 2017 10:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 16 Dec 2017 10:34 AM IST
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hemraj wife filed petition in supreme court against talwar couple release
- फोटो : अमर उजाला

हेमराज की पत्नी ने तलवार दंपती को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। 12 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को आरूषि-हेमराज हत्याकांड से बरी कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हेमराज की पत्नी ने कहा कि हाईकोर्ट का दोहरे हत्या मामले में तलवार दंपती को बरी करने का फैसला सही नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे हत्या तो माना है लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया है। उसने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि आखिर हत्या किसने की।
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ऐसे में जांच एजेंसी का यह दायित्व है कि वह हत्यारे का पता लगाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर घर के भीतर कोई हत्या होती है तो घर में मौजूद व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह घटनाक्रम की जानकारी दें।

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यह है मामला

hemraj wife filed petition in supreme court against talwar couple release

लेकिन इस मामले में तलवार दंपती यह बताने में असफल रहे हैं कि आखिर आरूषि और हेमराज की हत्या कैसे हुई और किसने की। याचिका में कहा गया कि निचली अदालत का फैसला सही है और उसे बहाल किया जाना चाहिए।

मई, 2008 में आरुषि तलवार और हेमराज का शव नोएडा स्थित घर से मिला था। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों की हत्या के लिए तलवार दंपती को दोषी करार देते हुए तलवार दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई लेकिन 12 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपती को बरी कर दिया था।

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