फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on Petition of Daati maharaj sexual assault case on November 2

दाती की याचिका पर 2 नवंबर को होगी सुनवाई, सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश को दी है चुनौती

Tue, 30 Oct 2018 09:12 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 30 Oct 2018 09:12 PM IST
विज्ञापन
Hearing on Petition of Daati maharaj sexual assault case on November 2
daati maharaj - फोटो : अमर उजाला

यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी दाती की याचिका पर हाईकोर्ट दो नवंबर को सुनवाई करेगा। दाती के वकील ने याचिका में आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने कई सूचना छिपा ली है और पीठ के समक्ष भी उन्हें गोपनीय रखा है।

विज्ञापन


दाती ने उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है जिसमें उनके खिलाफ दायर मामले की जांच दिल्ली पुलिस अपराध शाखा से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई।
विज्ञापन

      
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए.जे भाम्भानी ने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर दलील उनकी पीठ ही सुनेगी और पूर्व का आदेश मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने जारी किया था। दाती के वरिष्ठ वकील एन.हरिहरन ने कहा कि याचिका शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू उपदेशक को उनकी शिकायत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। वकील ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने अदालत से कुछ बातें छिपाईं और सुनवाई के दौरान भी उन्हें गोपनीय रखा। जस्टिस राव मंगलवार को छुट्टी पर थे। 

सीबीआई के एक अधिकारी ने सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की। एजेंसी ने 26 अक्टूबर को दाती के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज किया था।

पीठ दो याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है। इनमें से एक याचिका शिकायतकर्ता की है और दूसरी याचिका में सीबीआई को मामला सौंपे जाने की मांग की गई है। ये याचिकाएं वकील जोगिंदर तुली के जरिये दायर की गई हैं।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed