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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on August 10 regarding the matter of Dhruv Rathee not removing the video on Hindu gods and goddesses.

Delhi NCR News: ध्रुव राठी का हिंदू देवी-देवताओं पर वीडियो ना हटाने के मामले में 10 अगस्त को सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 05:57 PM IST
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- यूट्यूब में वीडियो हटाने से किया इनकार, 10 अगस्त को सुनवाई
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अधिवक्ता अमित सचदेवा ने 21 मार्च के वीडियो को लेकर दाखिल की है यचिका

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने यूट्यूब पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शिकायत अपीली समिति (जीएसी) के आदेश के बावजूद ध्रुव राठी का विवादित वीडियो हटाया नहीं गया है। वकील अमिता सचदेवा ने अपनी याचिका में कहा कि ध्रुव राठी द्वारा 21 मार्च को अपलोड वीडियो कैन हिंदूज ईट बीफ? केरला स्टोरी 2 एक्सपोज्ड में हिंदू शास्त्रों में देवी-देवताओं जैसे भगवान राम और कृष्ण के मांसाहार का उल्लेख किया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

समिति ने 15 जुलाई को वीडियो 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन यूट्यूब ने अब तक इसका पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से तत्काल हटाने और आगे की अनुपालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश छुट्टी पर होने के कारण इसे 10 अगस्त को स्थगित कर दिया गया।
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