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Pooja Khedkar: पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला

Sun, 22 Dec 2024 10:08 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sun, 22 Dec 2024 10:08 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया है। अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।

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Hearing on anticipatory bail plea of former IAS officer Pooja Khedkar in Delhi High Court on December 23
पूजा खेडकर - फोटो : एक्स/अन्य

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। पूजा खेडकर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने उन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया है। 

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न्यायमूर्ति चंदर धारी सिंह की पीठ ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, अदालत ने अंतिम निर्णय होने तक खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। खेडकर ने अधिवक्ता बीना माधवन के माध्यम से कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है। 
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हालांकि, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है, और बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही कहा कि साजिश के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच की जानी चाहिए।

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