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अदालतों में 31 मार्च तक टली सुनवाई, जरूरी मामलों के लिए न्यायाधीशों की तैनाती
Sun, 22 Mar 2020 09:53 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 22 Mar 2020 09:53 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
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दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी अदालतों में दैनिक मामलों की सुनवाई 31 मार्च के लिए तक के लिए टाल दी गई है। हालांकि, इस दौरान आपात मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश करेंगे। इस बीच अदालतों के गेट भी बंद रहेंगे। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे निर्देशों के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए ना पहुंचे। लोग संबंधित जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर सुनवाई की नई तिथियों की जानकारी ले सकते हैं।
हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के तहत हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका, साकेत, रोहिणी और राउज एवेन्यू कोर्ट में 31 मार्च तक सभी दैनिक मामलों की सुनवाई 31 मार्च से टालने के साथ ही अदालतों के स्टाफ को भी एक तिहाई कम कर दिया गया है।
इसके साथ ही लोगों और वकीलों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होने तक अदालतों में भीड़ एकत्रित ना की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट कुछ जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश जारी कर सकता है। सभी अदालतों में टाली गई मामलों की सुनवाई के संबंध में नई तारीखें जारी कर दी गई हैं।
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हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के तहत हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका, साकेत, रोहिणी और राउज एवेन्यू कोर्ट में 31 मार्च तक सभी दैनिक मामलों की सुनवाई 31 मार्च से टालने के साथ ही अदालतों के स्टाफ को भी एक तिहाई कम कर दिया गया है।
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इसके साथ ही लोगों और वकीलों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होने तक अदालतों में भीड़ एकत्रित ना की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट कुछ जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश जारी कर सकता है। सभी अदालतों में टाली गई मामलों की सुनवाई के संबंध में नई तारीखें जारी कर दी गई हैं।
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