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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing in Lalu Yadav's 'land-for-jobs' case now on September 30.

Delhi NCR News: लालू यादव के जमीन के बदले नौकरी मामले में अब 30 सितंबर को सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े जमीन के बदले नौकरी और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम मामले में आरोप तय करने की कार्यवाही शनिवार को टाल दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने जमीन के मामले की सुनवाई 30 सितंबर और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम मामले की सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम से जुड़े मामले में अदालत ने पिछले साल 13 अक्तूबर को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज किया गया था।
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