पीएम मोदी के खिलाफ होगी सुनवाई, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप
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राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई के लिये कोर्ट ने 14 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस शिकायत पर छह अप्रैल को संज्ञान लेते हुये साक्ष्य पेश करने का निर्देश शिकायतकर्ता को दिया था।
इस शिकायत में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी में और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रीयध्वज का अपमान किया।पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया ने सोमवार को सुनवाई करते हुये शिकायतकर्ता को अपने लिये वकील नियुक्त करने के लिये कहा।
कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता ने कहा कि वह खुद शिकायत पर बहस करेगा। इसके बाद कोर्ट ने इस शिकायत पर सुनवाई के लिये शनिवार की तारीख तय की है। अदालत ने शिकायतकर्ता को बयान दर्ज करवाने के लिये कहा है।
शिकायतकर्ता ने कहा कई बार किया तिरंगे का अपमान
मामले में शिकायतकर्ता आशीष शर्मा का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज का एक नहीं कई बार अपमान किया है। उनका यह कृत्य प्रीवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 व फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का उल्लंघन है।
शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता घनश्याम के माध्यम से अर्जी दायर कर कहा है कि पीएम ने योगा दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर झंडे को रूमाल कीतरह इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमरीका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा को राष्ट्रीय ध्वज देते समय भी लापरवाही की। उन्होंने तिरंगे पर अपने हस्ताक्षर किये जो नेशनल फ्लैग कोड 2002 का उल्लंघन है।
अदालत में पेश शिकायत के साथ आशीष शर्मा ने अखबारों व न्यूज पोर्टल पर प्रसारित खबरों की कटिंग भी लगाई है। उस समय इस मुद्दे कोमीडिया ने प्रमुखता से उठाया था। आशीष ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिये पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।