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Delhi NCR News: हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का पंजीकरण होगा ऑनलाइन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:44 PM IST
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एलजी ने संशोधित नियमों के मसौदे को दी मंजूरी
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काउंसिल में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव के वेतनमान का प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के पंजीकरण और नियमन की व्यवस्था को स्पष्ट करने की तैयारी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस काउंसिल के संशोधित नियमों के मसौदे को मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत पेशेवरों के राज्य रजिस्टर के रखरखाव के लिए ऑनलाइन प्रणाली बनाई जाएगी और काउंसिल को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
संशोधित मसौदे में ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का प्रावधान है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, ऑनलाइन व्यवस्था कब से शुरू होगी या पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से भेजी गई फाइल से मसौदे में सुधारात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार के अनुसार, संशोधित नियमों का लक्ष्य काउंसिल के कामकाज के लिए स्पष्ट नियामक ढांचा तैयार करना है।
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पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी
संशोधित मसौदे में काउंसिल के अध्यक्ष का पद पूर्णकालिक रखने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष को दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव के बराबर वेतनमान मिलेगा। यह वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 के अनुसार होगा। इससे काउंसिल के नेतृत्व की जिम्मेदारी और सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी। काउंसिल के सचिव का वेतनमान दिल्ली सरकार के सचिव के बराबर निर्धारित किया गया है। इसके लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 में वेतनमान तय हुआ है।
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