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कार में अकेले होने पर मास्क लगाने का नहीं है नियम, इसका चालान काटना गलतः स्वास्थ्य मंत्रालय
Fri, 04 Sep 2020 09:44 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 04 Sep 2020 09:44 AM IST
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अकेले ड्राइविंग के दौरान मास्क की आवश्यकता नहीं
- फोटो : iStock
कोरोना महामारी के चलते जहां नियमों का पालन करने के लिए सरकारें सख्ती दिखा रही हैं। वहीं इसके चलते मनमानी भी काफी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि कागजों पर नियम न होने के बाद भी खुलेआम चालान किए जा रहे हैं।
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कई राज्यों से शिकायतें मिल रही हैं कि कार में अकेले व्यक्ति होने के बाद भी मास्क न मिलने पर पुलिस चालान कर रही है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे साफतौर पर इनकार कर दिया है।
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गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कार में अकेला है और उसके चेहरे पर मास्क नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई निर्देश मंत्रालय ने नहीं दिया है।
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ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अकेला बिना मास्क लगाए साइकिल चला रहा है तो उसका भी चालान नहीं किया जा सकता है। हालांकि कार में एक से ज्यादा या फिर साइकिल चलाने वाले समूह में हैं तो मास्क अनिवार्य है।
दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा शिकायतें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह दिल्ली पुलिस के अधिकारी कार में एक व्यक्ति बगैर मास्क का मिलने पर भी 500 से एक हजार रुपये का चालान कर रहे हैं।
इसे लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों की बहस भी हो चुकी है लेकिन निर्देश न होने के बाद भी यह मनमानी जोरों पर है। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को प्रेस कान्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल किया गया था जिसे लेकर मंत्रालय ने स्पष्ट जानकारी साझा की है।