Delhi: तीन साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न पर HC गंभीर, संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग और पुलिस से मांगी रिपोर्ट
अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में सफाईकर्मी द्वारा तीन साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा कि रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल की जाए। इतना ही नहीं नाबालिग पीड़िता का नाम और पहचान छिपाई जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई एक सितंबर तय की है।
पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी को निर्देश दिया कि स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते समय, लड़की के नाम के साथ-साथ उसके माता-पिता के नाम को भी छिपाया जाए। और लड़की की पहचान और निजता के अधिकार की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए।