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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   HC refuses to recall order directing TMC MP Saket Gokhale to pay Rs 50 lakh damages to ex-diplomat

Delhi High Court: 'हम आपकी मदद नहीं कर सकते', गोखले को फिर झटका, भरना होगा 50 लाख का हर्जाना; जानें मामला

Fri, 02 May 2025 12:47 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 02 May 2025 12:47 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की याचिका खारिज कर दी। याचिका में पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में 1 जुलाई 2024 के आदेश को वापस लेने की मांग की थी। 

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HC refuses to recall order directing TMC MP Saket Gokhale to pay Rs 50 lakh damages to ex-diplomat
टीएमसी राज्यसभा सांसद साकेत गोखले - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टीएमसी सांसद साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने राहत का अनुरोध करने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका को भी खारिज कर दिया।

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न्यायाधीश ने कहा, "हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें दोनों आवेदनों को खारिज करना होगा।" न्यायाधीश कौरव ने कहा कि अदालत का रुख करने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। याचिका खारिज होने के बाद गोखले को एक जुलाई के आदेश के अनुसार जुर्माना देना होगा।
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यह मानहानि का मामला 2021 में लक्ष्मी पुरी, जो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं, द्वारा दायर किया गया था। पुरी ने गोखले के उन ट्वीट्स पर आपत्ति जताई थी, जिनमें गोखले ने स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा खरीदी गई संपत्ति को उनकी आय से अधिक बताते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। गोखले ने अपने ट्वीट्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग भी की थी।

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